बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर, कम ब्याज दर पर लोन देने की तैयारी

भटनेर पोस्ट डॉट कॉम.
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार के लिए वर्ष 2022-23 में विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए आवेदन लिए जा रहे है।
राज्य ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा ने बताया कि महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त, महिला किसान, शिल्प समृद्धि, लघु व्यवसाय ग्रामीण के लिए 50 हजार, लघु व्यवसाय शहरी के लिए 1 लाख, डेयरी योजना के लिए 2 लाख, लघु व्यवसाय योजना के लिए 5 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय (सोलर लाइट व अन्य कृषि कार्य ) के लिए 5 लाख, जीप टैक्सी के लिए 10 लाख, इलेक्ट्रिक बैटरी चलित रिक्शा के लिए 1.50 लाख, ट्रेक्टर-टॉली के लिए 7 लाख, ऑटो रिक्शा के लिए 3 लाख, स्मॉल व्यवसाय, आर्टीजन, ट्रेड निशनल क्यूपेशन के लिए 0.65 लाख, न्यू स्वर्णिम योजना के लिए 0.70 लाख आदि कार्यालय की समस्त योजनाओं में व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जन आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पिछले दिनों पोर्टल का शुभारम्भ भी किया गया था।  इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए है। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कार्यालय के फोन नं. 01552-261146 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
यह आवश्यक शर्ते जरूरी
परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि इन योजनाओं में लाभार्थी का उस स्थान अथवा क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति में 3 लाख, अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख, सफाई कर्मचारियों व दिव्यांगजन के लिए कोई आय सीमा नहीं है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख तथा आवेदक पर किसी ऋणदायी संस्था का ऋण नहीं होना चाहिए।

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