2000 टेबलेट के सप्लायर को 10 साल कारावास, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला

भटनेर पोस्ट न्यूज. हनुमानगढ़.
एनडीपीएस न्यायालय ने नशीली पदार्थों की तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने यह फैसला सुनाया। राज्य की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की।
प्रकरण के मुताबिक, 13 जनवरी 2020 को गोलूवाला थाना प्रभारी ने गश्त के दौरान पक्का भादवा से पीलीबंगा रोड पर अयालकी चौराहे के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित रोक कर चेक किया। पुलिस ने व्यक्ति की शिनाख्त सुरेंद्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 13, भांभुवाली ढाणी के रूप में की। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध नशीली दवाइयां बरामद की गईं जिसमें ट्राई केयर एसआर टेबलेट ट्रामाडोल घटक की पाई गई। कुल 200 पतो में 2000 टेबलेट थी, सभी में एनडीपीएस घटक पाया गया। इस संबंध में सुरेंद्र कुमार के पास कोई परमिटलाइसेंस इत्यादि नहीं होने से उसके विरुद्ध पुलिस थाना गोलूवाला में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान में मुलजिम अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी भांभू वाली ढाणी डबली बास पेमा से उक्त नशीली दवाइयां खरीद करना प्रमाणित पाया गया।

आरोप प्रमाणित होने पर सुरेंद्र कुमार व अशोक कुमार के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने मुलजिम को समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड से दंडित करने का आग्रह किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने यह फैसला सुनाया। सह आरोपित अशोक कुमार को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया। मुलजिम सुरेंद्र कुमार को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की की सजा भी सुनाई। 

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