पांच साल कठोर कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिए…क्यों ?

भटनेर पोस्ट न्यूज. हनुमानगढ़.
विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने अवैध हथियार रखने व नशीली पदार्थ की तस्करी के एक मामले में तस्कर को पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के मुताबिक, पांच मार्च 2020 को जंक्शन थाना प्रभारी ने ढिल्लो कॉलोनी से चक दो केएनजे की तरफ जाने वाली सड़क पर एक युवक को काले रंग का कट्टा यानी हथियार के साथ देखा। पुलिस को देखते ही भागने लगा। इस दौरान उसे दौड़कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने खुद को विकास कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी वार्ड नंबर 9 भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन का रहने वाला बताया। हथियार को लेकर भी उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और तलाशी लेने पर उसके पास पांच किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। जांच पूर्ण होने पर विकास कुमार के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर विकास कुमार को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। 

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