भटनेर पोस्ट न्यूज.जयपुर.
कृषि भूमि पर बसे हजारों लोगों को 501 रुपए में पट्टा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की गई घोषणा के बाद एलएसजी और यूडीएच ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक नगर पालिका सीमा में ऐसी कृषि भूमि जो पुरानी आबादी क्षेत्र के नजदीक स्थित है और 2 मई 2012 से पहले कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग हो गया है। साथ ही भूमि पर निर्मित भूखंड बिखरे या छितराए हुए हैं तो ऐसे 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को महज 501 रुपए एकमुश्त जमा कराने पर फ्री होल्ड पट्टा मिल सकेगा। इसके लिए इस प्रीमियम राशि के बराबर 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि भी देनी होगी। इसी तरह शहरी क्षेत्र के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित गांव की आबादी के 500 मीटर दायरे में कोई मकान है और उसका निर्माण कृषि भूमि पर 31 दिसंबर 2013 से पहले हुआ हो तो कृषि भूमि का आवासीय पट्टा महज 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर में 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड का पट्टा मिल सकेगा। यह दोनों छूट 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसी दर के अनुसार 10 वर्ष की लीज राशि जमा होती है तो उस भूमि का फ्री होल्ड पट्टा भी मिल सकेगा।