भटनेर पोस्ट डॉट कॉम.
उम्र एक जैसी लेकिन नियम दो। यही लोकतंत्र का तकाजा है। जी हां। उम्र के लिहाज से 80 प्लस वाले राजस्थान के कई बुजुर्ग जहां चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं वहीं चुनाव आयोग 80 प्लस उम्र वालों को घर बैठे मतदान करने की सुविधा दे रहा है। यानी चुनाव लड़ने में इस उम्र के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मतदान के लिए इस उम्र के लोगों को दिक्कत कैसे हो सकती है ? बीमार या असाध्य बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों की और बात है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर सियासी चर्चाएं चटखारे लेकर की जा रही हैं।
दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा। गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हजार 817 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हजार मतदाता पंजीकृत है।
दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा। गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हजार 817 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हजार मतदाता पंजीकृत है।