तीन लोगों को 10-10 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख जुर्माना

भटनेर पोस्ट न्यूज. हनुमानगढ़.
विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने अवैध रूप से नशीली दवाइयां रखने पर तीन लोगों को 10-10 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। क्षेत्र में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और बढ़ते कारोबार को देखते हुए इस फैसले का बड़ा महत्व बताया जा रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस दिनेश दाधीच ने ‘भटनेर पोस्ट’ से कहाकि इस तरह के फैसलों से समाज में सुखद संदेश जाएगा और लोग नशे के कारोबार से तौबा करेंगे।
विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताय कि 6 दिसंबर 2018 को टाउन थाना के तत्कालीन प्रभारी विष्णुदत्त ने गश्त के दौरान टिब्बी रोड, एसआरएम स्कूल के पास एक मोटरसाइकिल को रोका तो उस पर चार लड़के सवार थे। उन्हें रोककर थानाधिकारी ने नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम जोगराज सिंह पुत्र रामकिशन निवासी वार्ड नंबर 7, नवां, इलियास पुत्र अलादीन निवासी वार्ड नंबर 20, कलालो का मोहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन, सुभाष पुत्र चानण राम निवासी चक 19 एसएसडब्ल्यू, ग्राम पंचायत रामसरा नारायण, मुकेश पुत्र देसाई बिहारी निवासी वार्ड नंबर वार्ड नंबर 30 रूप नगर हनुमानगढ़ टाउन बताया। मोटरसाइकिल पर एक काले रंग का बैग लगा हुआ था जिस बाबत इन चारों से पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। थानाधिकारी ने उक्त बैग को चेक किया तो बैग में पारवोरिन स्पास कैप्सूल के चार डिब्बे जिनमें तीन डिब्बों में 20-20 पत्ते में एक डिब्बे में 19 पत्ते पर पारवोरिनस्पास कैप्सूल के थे। इस प्रकार 790 कैप्सूल अवैध इनके पास पाए गए। जिस पर उक्त चारों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में धारा 8/21 22 29 एनडीपीएस एक्ट धारा 18(सी),27 (बी) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दर्ज किया गया। पलिस जांच के दौरान जॉनी पुत्र हनीफ खान निवासी हनुमानगढ़ टाउन द्वारा उक्त नशीले कैप्सूल व टेबलेट खरीद करना प्रमाणित पाया गया। इसी प्रकार बालक मुकेश बिहारी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चालान किशोर न्याय बोर्ड में अलग से पेश किया गया। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मुल्जिमान जोगराज सिंह, इलियास, सुभाष एवं जॉनी के विरुद्ध चालान अंतर्गत धारा 8/21 22 29 एनडीपीएस एक्ट धारा 18(सी),27 (बी) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने जोगराज सिंह, इलियास, सुभाष को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने पर एनडीपीएस एक्ट में दोषी माना। जोनी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई जिस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने मुलजिम को समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण रूपचंद सुथार ने मुलजिमान जोगराज सिंह, इलियास व सुभाष को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की की सजा भी सुनाई। साथ ही उक्त तीनों मुस्लिमान को धारा 18(सी),27 (बी) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी पांच 5 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जुर्माना अदा नहीं करवाने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। 

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