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अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन में अध्यक्ष व उप सचिव पद पर 30 दिसंबर को चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बीच छह सदस्यों ने रिटर्निंग अधिकारी को पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र देकर मतदाता सूची के पुुनरीक्षण की मांग की है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि कुछ वोट गलत तरीके से बनाए गए हैं जबकि कुछ वोट काटे गए हैं। इसलिए रिटर्निंग अधिकारी सुनवाई कर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनवाएं और फिर चुनाव करवाएं। इस पर निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट ओमप्रकाश अग्रवाल, अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारकादास गर्ग व भूपेंद्र कुमार बलाडिया ने स्पष्ट कहाकि मतदाता सूची को लेकर कोई भी निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अग्रवाल समाज समिति के संविधान के मुताबिक, यह दायित्व प्रबंध समिति कार्यकारिणी का है। जिसके अनुसार सदस्य बनाए जाने के बाद मतदाता सूची 18 दिसंबर को शाम सात बजे चस्पा कर दी गई थी। इसके तहत 19-20 दिसंबर को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आपत्ति एवं निस्तारण अवधि थी। चूंकि यह प्रार्थना पत्र 25 दिसंबर को शाम 7.23 बजे प्राप्त हुआ है, इसलिए इस पर पुनः विचार करना संभव नहीं है। क्योंकि अध्यक्ष व उप सचिव पद के अलावा अन्य सभी सात पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब 30 दिसंबर को मतदान होना है, ऐसे में इस तरह के आवेदन पर गौर करना विधिसम्मत नहीं है।
निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट ओमप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं में एकजुटता जरूरी है। सभी सदस्यों को संस्था के संविधान के मुताबिक कार्य करना चाहिए। जिन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, वे सब संस्था के नियमों से पूरी तरह वाकिफ हैं। इसके बावजूद इस तरह की कार्यवाही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे नियमों के अनुरूप संस्था को संचालित करने में अपना योगदान दें।