फीस को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे स्कूल संचालक, जानिए… कैसे ?

भटनेर पोस्ट डॉट कॉम.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर निजी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यालय स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम एवं विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी गठन की सूचना सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर सहित पीएसपी पोर्टल पर अद्यतन करने तथा फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस का ब्यौरा वर्षवार एवं मदवार पीडीएफ अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
आदेशानुसार विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट के नियमानुसार विद्यार्थी को लौटानी होगी। फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए आबद्धकारी होगी। भूतलक्षी प्रभाव से फीस का निर्धारण नहीं हो सकेगा। निजी विद्यालय को संबद्धता प्राप्त बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्यकृपुस्तकें शिक्षण के लिए लागू करनी होगी। पाठ्य पुस्तकों की सूची लेखक प्रकाशक के नाम एवं मूल्य सहित नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर सत्र के प्रारम्भ में प्रदर्शित करेंगे, जिसे विद्यार्थी खुले बाजार से खरीद सके।
पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफार्म, जूते, टाई, बेल्ट आदि की बिक्री के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करेंगे। निजी विद्यालयों में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए जारी विशेष प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगे। छात्र-छात्राओं पर मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत पर संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही करेंगे। नियत समय अंतराल पर शिक्षक अभिभावक मीटिंग आयोजित कर शाला संबंधी समस्याओं एवं छात्र की प्रगति के संबंध में समनव्य रखेंगे।

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