







भटनेर पोस्ट डेस्क.
टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ा दी है। अब यह डेडलाइन 30 सितंबर के बजाय 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। प्रोफेशनल बॉडीज और बिजनेसमैन की मांग को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह फैसला लिया है। कई राज्यों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से व्यवसायिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स ने समय पर ऑडिट पूरा करने में आ रही मुश्किलों की शिकायत की थी। सीबीडीटी ने माना कि इन परिस्थितियों में सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है, इसलिए टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय देना जरूरी हो गया।

यह राहत खासतौर पर उन टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के तहत टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। यानी ज्यादातर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और बड़े टर्नओवर वाले करदाता। छोटे टैक्सपेयर्स या सैलरी वर्ग को इस एक्सटेंशन से कोई फायदा नहीं मिलेगा। सीबीडीटी ने साफ किया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह स्थिर और फंक्शनल है। अब तक 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं। सिर्फ 23 सितंबर तक ही 7.57 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। यानी देरी का कारण तकनीकी नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितियां हैं।

सीबीडीटी ने कहा कि इस डेडलाइन एक्सटेंशन को लेकर जल्द ही औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी यह घोषणा प्रेस रिलीज़ के जरिए हुई है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
यह राहत मुख्य रूप से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और अन्य संबंधित ऑडिट रिपोर्ट्स पर लागू होगी। आईटीआर फाइलिंग की सामान्य अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं है। नॉन-ऑडिट मामलों में रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 ही रहेगी, जबकि ऑडिट केस में अब 31 अक्टूबर 2025 तक का समय है।





