भटनेर पोस्ट डिजिटल डेस्क. जयपुर. राज्य में गैंगस्टर्स की बढ़ती गतिविधियों व विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए ऑपरेशन ‘वज्र प्रहार’ शुरू किया गया है। एडीजी क्राइम रविप्रकाश मेहरड़ा ने इसको लेकर सभी पुलिस अधीक्षकों को खास निर्देश दिए हैं। खास बात है 28 फरवरी तक चलने वाले इस खास अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस ने आदतन अपराधियों की काली कमाई पर चोट करने का प्लान बनाया है। इसके तहत पुलिस अब हिस्ट्रीशीटर की काली कमाई का पता लगाएगी। बदमाशों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अपराध से पैसा कमाने वालों की प्रॉपर्टी का आकलन करेगी। अगर अपराध से कमाई गई प्रॉपर्टी का पता लगा तो इनकम टैक्स की रेड तक पड़वाएगी। इसके लिए डिपार्टमेंट को लेटर लिखा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के निर्देश सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जारी किए हैं। थाना प्रभारी इलाके में रहने वाले आदतन अपराधियों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर पुलिस मुख्यालय को देंगे। जो आदतन अपराधी हैं और अभी तक हिस्ट्रीशीट (एचएस) नहीं खुली है तो हर हाल में 28 फरवरी तक खोलने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वह जिले के आदतन अपराधियों की संपत्ति का रिकॉर्ड थाना पुलिस के जरिए तैयार करें। जिससे की बदमाशों की इनकम का पता चले। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि बदमाश ने सम्पत्ति गलत तरीके से अर्जित कर के कमाई है तो सम्पत्ति का ब्योरा सीनियर अधिकारियों के अलावा इनकम टैक्स विभाग और निकाय संस्थाओं को भी दी जाए जिससे की अन्य एजेंसी बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। ’वज्र प्रहार’ के 28 तारीख तक के ऑपरेशन के दौरान थाना पुलिस को लगता है कि एचएस की संपत्तियों का निर्माण यदि उसकी वैध आय से नहीं मिलता है तो संबंधित आयकर अधिकारी को कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित में निवेदन करें। आयकर अधिकारी द्वारा एक लिखित पत्र पर क्या कार्रवाई या जांच की गई वह भी आयकर अधिकारी से लिया जाएगा। एडीजी क्राइम मेहरड़ा के मुताबिक, जिला पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा समस्त हार्डकोर/माफिया/आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जा चुकी होगी। फिर भी एक बार पुनः अपने जिले के समस्त हार्डकोर/माफिया/आदतन अपराधियों का गहन परीक्षण/विश्लेषण करके हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उपयुक्त अपराधियों का 28 फरवरी 2023 से पूर्व आवश्यक रूप से हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई पूरी कर लें। 28 के बाद मुख्यालय को यह जानकारी मिली की किसी बदमाश की एचएस खोली जा सकती थी लेकिन पुलिस ने नहीं खोली तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा।