अब आासान किश्तों पर वापसी वाला लोन

भटनेर पोस्ट डिजिटल डेस्क. हनुमानगढ़.
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग द्वारा 20 फरवरी को हनुमानगढ़ में जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। इसमें राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष, राज्यमंत्री पवन गोदारा खास तौर पर मौजूद रहेंगे। शिविर में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन वर्ष 2022-23 हेतु ऋण आवेदन पत्रों को ऑनलाईन भर सकेंगे ।
राज्यमंत्री पवन गोदारा के मुताबिक, सामाजिक राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन वर्ग के गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगुनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऋण आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे परिवारों के लोगों को विभिन्न व्यवसाय यथा लघु व्यवसाय शहरी या ग्रामीण योजना, महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय योजना, डेयरी योजना अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी चलित रिक्शा योजना, ऑटो रिक्शा योजना, ट्रैक्टर मय ट्रॉली, जीप/टैक्सी योजना एवं कृषि आधरित लघु व्यवसाय योजना आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती ब्याज दर पर 12/20/28 त्रैमासिक किश्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा हैं।
हनुमानगढ़ के परियोजना प्रबंधक, सहायक निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस शिविर में अनुजा निगम के जीएम शीशराम चावला सहित राज्य सरकार व ज़िले के प्रशासनिक अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे।  
पवन गोदारा ने बताया कि ऋण हेतु आवेदक जिले का मूल निवासी होना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना ,आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रूपए, सफाई कर्मचारियों व दिव्यांगजन के लिए कोई आय सीमा नहीं है।  ऋण लेने वाले इच्छुक व्यक्ति अनुजा निगम पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस. एस.ओ.आईडी के माध्यम से जनआधार से आवेदन कर सकता है। गोदारा ने बताया कि पूरे राजस्थान में जिलों में इस तरह के शिविर लगाये जा रहे है।

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