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गौरतलब है कि अग्रवाल समाज के पांच लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। चंद्रकांत पुत्र प्यारेलाल, उमेश पुत्र ताराचंद, चंदेश बिंदल पुत्र श्यामलाल, नवीन पुत्र राकेश गर्ग व पारुल गोयल पुत्र महावीर गोयल ने एसीजेएम में वाद पेश किया था। इसमें उन्होंने अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन प्रबंध समिति पर अपात्र लोगों को सदस्य बनाने और पात्र लोगों को सदस्य नहीं बनाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कहा था कि अग्रवाल समाज समिति रजिस्टर्ड संस्था है और उसके संविधान के मुताबिक, सदस्य बनाने और नहीं बनाने का जिम्मा प्रबंध समिति का है, इसमें निर्वाचन अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बारगी चुनाव स्थगित करने के लिए कहा। अब सुनवाई 2 जनवरी को होगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।
निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहाकि न्यायालय का आदेश मिलने के बाद 30 दिसंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी गई है। न्यायालय का फैसला अंतिम होगा।