भटनेर पोस्ट न्यूज. जयपुर.
नगरपषिद, नगरपालिका व नगर निगम के सभापति, अध्यक्ष व मेयर के अधिकारों पर राज्य सरकार ने कैंची चला दी है। अब ये निकाय प्रमुख सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृति लाभ वाली फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। राजय सरकार ने इस पर अंकुश लगा दिया है। अब तक निकाय प्रमुख के हस्ताक्षर के बिना फाइल को मुकम्मल नहीं माना जाता था। इससे निकाय संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों में निकाय प्रमुख का रुतबा था जिस पर अब असर पड़ने के आसार हैं। डीएलबी सूत्रों का कहना है कि नए आदेश के तहत अब रिटायरमेंट के समय जिस कर्मचारी की विभागीय जांच, कोर्ट केस या विभागीय रोक जैसे मामले नहीं हैं तो उनके बेनीफीट्स फाइल पर निकाय प्रमुख के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के इस आदेश से निकाय प्रमुखों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।